Domicile Certificate In Hindi : डोमिसाइल कैसे निकाले । ऐसे निकाले निवास प्रमाण पत्र

Domicile Certificate In Hindi : आधार कार्ड पैन कार्ड की तरह निवास प्रमाणपत्र ( Domicile Certificate In Hindi )का भी आपके पास होना काफ अहम होता है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है। तो कुछ आसान स्टेप को फॉलो करते हुए आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र क्या है ( Domicile Certificate In Hindi )

निवास प्रमाण पत्र ( Domicile Certificate In Hindi  ) आपके निवास के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह जो दस्तावेज है राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और व्यक्तियों को राज्य में रहने की अनुमति प्रदान करता है। इस निवासी प्रमाण पत्र को किसी भी जाति वर्ग लोग बना सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र क्या है
Domicile Certificate In Hindi

निवास प्रमाण पत्र क्यों महत्वपूर्ण है ?

  1. निवास प्रमाण पत्र का महत्व राज्य में रहने की अनुमति प्रदान करता है।
  2. निवास प्रमाण पत्र की स्कूल, इंस्टिट्यूट और सरकारी पदों में जॉब के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
  3. स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  4. लोन लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग पत्ते के प्रमाण हेतु किया जा सकता है।
  5. बहुत सारी सारे अन्य कामों के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

निवास प्रमाण पत्र की पात्रता क्या है ?

भारत के किसी भी स्थान पर निवास प्रमाण पत्र ( Domicile Certificate ) बनवाने के लिए पात्रता इस प्रकार है।

  • आवेदक के माता-पिता उसे राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक को राज्य में कम से कम 3 से 5 वर्ष तक निवास करना होगा ( राज्यों की अनुसार नियम अलग हो सकता है )
  • आवेदक के पास उसे राज्य का संपत्ति /भूमिका मलिक होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
  • महिला आवेदक निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर उनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो उसे विशेष राज्य का निवासी है।

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज।

निवास प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है।

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • बिजली का बिल
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • टेलीफोन बिल
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?

अगर आपको निवास प्रमाण पत्र ( Domicile Certificate In Hindi  ) बनवाना है। तो आप अपने राज्य में निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए एक अलग पोर्टल बनाया है। यह काफी आसान प्रक्रिया को फॉलो करके आप घर बैठे निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

  1. सबसे पहले आपको अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  2. वहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाई देगा उसे पर क्लिक करना है।
  3. आपको अपना नाम मोबाइल नंबर वह ईमेल आईडी डालकर यूजर आईडी बनाना होगा।
  4. यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको लॉगिन करना होगा।
  5. लॉगिन होने के बाद आपको लॉगिन पेज में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा उसे पर क्लिक करना है।
  6. क्लिक करने के बाद में आपको सभी जरूरी जानकारी भर देना है
  7. और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  8. सबमिट करने के बाद आपको अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा।
  9. जरूरी दस्तावेज अपलोड होने के बाद में फाइनल सबमिट करना होगा।
  10. और उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपको पेमेंट कर देना है।
  11. और आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपको एक रसीद मिलेगी।

अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है। तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या तहसीलऑफिस जाकर भी आप निवास प्रमाणपत्र ( Domicile Certificate ) के लिए आवेदन कर सकते हो। हालांकि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सरकार द्वारा जो निर्धारित समय दिया जाता है उसे समय के अंदर आपको निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन कईबार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कुछ ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज्ड या वेरीफाई करने में समय लगता है।

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FAQ – Domicile Certificate In Hindi

निवास प्रमाण पत्र कितने दिनों में बनता है ?

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद सरकार द्वारा लगभग 15 दिनों के भीतर आपको निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है।

Domicile Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ?

डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन घर बैठ कर सकते हैं।

डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है ?

निवास प्रमाण पत्र ) Domicile Certificate ) आपके निवास के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह जो दस्तावेज है राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और व्यक्तियों को राज्य में रहने की अनुमति प्रदान करता है। इस निवासी प्रमाण पत्र को किसी भी जाति वर्ग लोग बना सकते हैं।

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